चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा

आरोपी द्वारा बचने हेतु झूटी बलात्कार की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा
चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा
आरोपी द्वारा बचने हेतु झूटी बलात्कार की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी देवास के द्वारा चेक बाउंस के मामले में न्यायाधीश श्रीमान राजेश अंशेरिया  साहब के द्वारा आरोपी को 6 माह के कारावास से दंडित किया गया है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि आरोपी विवेक सिंह पिता नाथू सिंह शिप्रा इंदौर के द्वारा फरियादी अरुण सिंह ठाकुर को मकान निर्माण का ठेका दिया गया था। आरोपी के द्वारा भवन निर्माण की राशि हेतु चेक दिया गया जो कि आरोपी के द्वारा बैंक में जमा करने से रोक दिया गया चेक बाउंस हो गया। उक्त मामले से बचने के लिए आरोपी व्यक्ति के द्वारा फरियादी अरुण के विरुद्ध झूठी बलात्कार की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई किंतु न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्ति को दोषी पाते हुए 6 माह का कारावास से दंडित किया गया है।और चेक दिनांक से चेक राशि पर 9त्न वार्षिक ब्याज की सजा सुनाई गई। आरोपी के द्वारा 480000/- का चेक जारी किया गया था जिस पर न्यायालय के द्वारा प्रतिकार राशि सहित 663600/-रुपये साथ ही परिवाद व्यय 25000/-रुपये भी आरोपी को परिवादी को दिए जाने के निर्देश दिए गए। परिवादी अरुण की ओर से पैरवी श्री राजेश मुकाती अभिभाषक एवं उनके सहयोगी अभिभाषक द्वारा की गई।