आखिरकार न्यायालय द्वारा देवरिया निवासी शेषमणि शर्मा की FIR हुई दर्ज, विगत दिनों "थाना खामपार हुआ था" गूंगा व बहरा।

लेखपाल हिमांशु सिंह समेत अन्य चार अज्ञात लोगों पर BNSS की धारा 173 (4) के तहत दर्ज हुआ मुकदमा।

आखिरकार न्यायालय द्वारा देवरिया निवासी शेषमणि शर्मा की FIR हुई दर्ज, विगत दिनों "थाना खामपार हुआ था" गूंगा व बहरा।
District and Session Court Deoria

KTG समाचार- ब्यूरो प्रमुख जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

देवरिया - प्राप्त सूचना के आधर पर मामला विगत कुछ दिनों पहले का है जहां पर पीड़ित की बात SP द्वारा ना सुने जाने पर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया जिसका घटना क्रम कुछ इस प्रकार है।

प्रार्थी शेषमणि शर्मा पुत्र श्यामदेव शर्मा साकिन- पिपरा उत्तर पट्टी थाना- खामपार, जिला देवरिया का निवासी है। प्रार्थी दिनांक 04.01.2025 को राजस्व लेखपाल भाटपाररानी पिपरा दक्षिण पट्टी के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया में दिया था, शिकायत के दौरान माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उक्त लेखपाल हिमांशु से कड़े शब्दों में जवाब सवाल किया जिससे रंज होकर उक्त लेखपाल हिमांशु सिंह दिनांक- 11.01.25 को समय लगभग 1:30 बजे अपने स्वीफ्ट वाहन सं० यू०पी० 52 बी एफ 5433 लाकर मेरी दुकान के सामने खड़ी कर दिये तथा उसमें से लेखपाल के अलावा अन्य 4 अज्ञात लोग बाहर निकले तथा मेरी दुकान में घुसकर मेरा कालर पकड़ लिए तथा मां बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए मुझे मारने पीटने लगे तथा कहे कि माधड़ चोद बहुत शिकायत करते हो आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। जब मैने इन लोगों का विडियो बनाना शुरु किया तो उक्त लेखपाल ने मेरा मोबाइल छीन लिया तथा अपने साथ आए एक व्यक्ति को मोबाइल दे दिया जो मेरे मोबाइल से तमाम डाटा डीलिट कर मोबाइल मेरे दुकान में फेंक दिया। मेरे पिता जी को भी उक्त लेखपाल के साथ आये व्यक्तियों ने काफी मार पीट दिया।

मैं काफी डर सहम गया। मैं हाथ जोड़कर उक्त लेखपाल से अनुनय विनय करने लगा कि मैं गरीब व्यक्ति हूं मुझे माफ कर दीजिए इतने में दुकान के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गये। कुछ लोगों ने फोटो भी खींच रखा था जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जाते-जाते उक्त लेखपाल व उसके सभी साथियों ने धमकी दिया कि दुबारा प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर गये या किसी उच्च अधिकारी को दिया तो दुसरी बार छोडेगें नहीं सीधे गोली मारकर तुम्हारी हत्या कर देगें।

घटना की सूचना थाना खामपार को दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुआ तो आप श्रीमान् को जरिए रजिस्ट्री सूचीत कर रहा हूं। उक्त लेखपाल हिमांशु सिंह ने एक झूठी तहरीर बनाकर हम प्रार्थी के विरुद्ध मु०अ०सं० 008/25 अंकित करा दिया है जिसकी विवेचना थाने की पुलिस कर रही है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रपट दर्ज कराकर विवेचना कराने की कृपा करें।

न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023  की धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, व 333 तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है ।