वाहन स्वामी को "5.43 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करेगी" बीमा कम्पनी ।

उपभोक्ता फोरम परिवादी के पक्ष में सुनाया न्यायिक फैसला।

वाहन स्वामी को "5.43 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करेगी" बीमा कम्पनी ।

KTG समाचार- ब्यूरो प्रमुख जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

सुलतानपुर- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के पक्ष में 5.43 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। वहीं मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए एक हजार पांच सौ रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है। अमेठी जिले के राघीपुर निवासी परिवादी मो वसीम के आरोप के मुताबिक 11 सितम्बर 2020 को उनके वाहन में अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी।

जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए आईसीआईसीआई बीमा के पास आवेदन किया,लेकिन उन्होंने क्षतिपूर्ति नही दी। जिसके बाद परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले मे बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर क्षतिपूर्ति धनराशि व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।