मृतक किसान की माँ को मिलेगी पांच लाख रुपये की कृषक दुर्घटना बीमा की क्षतिपूर्ति धनराशि।
ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्थायी लोक अदालत की शरण लेने वाली अमेठी जिले की पीड़ित माँ को मिला न्याय, जिम्मेदार अफसरों ने क्षतिपूर्ति धनराशि देने से रखा था बंचित।

KTG समाचार - ब्यूरो प्रमुख जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर/अमेठी। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव व सदस्य मृदुल राय व रमेश चंद्र यादव ने मृतक युवा किसान की माँ के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में पांच लाख रुपये कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि व मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के बादरायपुर मौजा दलशाहपुर निवासी परिवादी सविता पत्नी होरीलाल कोरी ने स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक उनके पुत्र अनोक कोरी की सड़क दुर्घटना में एक मार्च 2022 को मृत्यु हो गई थी,उन्होंने जिलाधिकारी के यहां आवेदन कर कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि दिलाने की मांग की लेकिन जिम्मेदार अफसरो ने मृतक को कृषक के बजाय छात्र मानकर उन्हें क्षतिपूर्ति देने से बंचित रखा। स्थायी लोक अदालत की शरण लेने पर उन्हें न्याय मिला। अदालत ने एक माह के भीतर सरकार पक्ष को धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।