मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना का किसान को नहीं मिल रहा लाभ

बैंक के उच्चाधिकारियों को शिकायत करने पर भी नहीं पढ़ रहा शाखा प्रबंधक पर असर

मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना का किसान को नहीं मिल रहा लाभ
राजगढ़ अलवर राजस्थान
मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना का किसान को नहीं मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना का किसान को नहीं मिल रहा लाभ

KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी

यह है कि मेरे पक्षकार द्वारा 2008 से दी अलवर सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि० शाखा राजगढ़ की सदस्य बनी हुई है तब से 2019 तक मेरी पक्षकार को इस शाखा से मुख्यमंत्री योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिला है । यह है कि मेरे पक्षकार सन् 2020 में अशोक गुर्जर के पास कागज लेकर गयी उसके कई चक्कर लगाने के बाद टालमटोल कर दिया उसके बाद राजगढ शाखा प्रबंधक मुकेश वर्मा ने कहाँ की आप अपने सारे दस्तावेज ऑनलाईन करवा दो मेरे पक्षकार द्वारा आपके कहे अनुसार सारे दस्तावेज ऑनलाईन करवा दिये कुछ दिनों बाद मेरे पक्षकार को पता चला की खाते में पैसे आ गये है । जब मेरी पक्षकार बैंक गयी तथा पासबुक में एंट्री करवायी तो पता चला की । कोई पैसे नहीं आया तब मेरी पक्षकार ने शाखा प्रबंधक से कहा तो शाखा प्रबंधक ने काह की आप सचिव अशोक गुर्जर से बात करे । मेरे पक्षकार द्वारा अशोक गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने कहा की आप को पैसे नहीं मिलेंगे । क्योकी आपके आधार कार्ड जमाबन्दी आदि दस्तावेज फर्जी है । उसके बाद मेरे पक्षकार द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की । उसके कुछ दिनों बाद शाखा प्रबंधक राजगढ़ ने मेरे पक्षकार से कहा की आपको पैसे राजगढ़ माल्यान द्वारा पास हुआ है । तब मेरे पक्षकार को पहली बार किसान फसल ऋण योजना रू 15000 पास हुऐ उसमें से 1200 रूपये काटे 3800 रूपये मेरे पक्षकार को प्राप्त हुए । यह है कि मेरी पक्षकार वर्ष 2021 का रवि की फसल का पैसा लेने के लिए शाखा में गई और कहाँ की हमारे इस साल कितना पैसा आया है । तो शाखा प्रबंधक ने कहाँ की कम्प्यूटर में देखकर अभी बताता हूँ । कुछ समय बाद बोले की रवि की फसल के 25000 रूपये आये है तो मेरी पक्षकार बोली 15000 रूपये एडजेष्ट करके 10,000 रूपये दे दो तो शाखा प्रबंधक ने कहा की आपको पहले 15000 रूपये नगद जमा करवाने होगे । उसके बाद तुरन्त बाद आपको 10000 रूप्ये मिल पायेगे । जो की 15,000 रूपये जमा करवाने की अंतिम तिथि 29.06.2021 है मेरी पक्षकार जो की एक असहाय महिला है और कोरोना महामारी के कारण पैसा नहीं था । मेरे पक्षकार द्वारा आप से बार बार कहने पर की एडजेष्ट कर मुझे 10,000 रूपये दे दो । तो आपके द्वारा मेरे पक्षकार से कहा गया की कही से भी लेकर आओ पैसा जमा करवाना पड़ेगा ही पडेगा क्योकी आपका पहला खाता है नहीं तो देना होगा मेरे पक्षकार द्वारा वाही से इधर उधर करके 2 एक 2021 को नगद 15000 जमा करवाये गये । उसके बाद मेरे पक्षकार द्वारा आप से कहीं गया की अब तो मुझे मेरे पैसे दे दो उसके बाद आपके द्वारा टालमटोल करते रहे जो की गैर कानूनी हैं । 4 यह है कि आपके द्वारा मेरे पत्रकार को कहाँ गया कि माल्यान राजगढ़ के सिद्ध जी है वो अगुठा लगवागे मेरी पक्षकार सिद्ध जी के पास गयी लेकिन वो नहीं मिले तो दिनांक 01.07 2021 को सिद्ध जी को फोन किया तो भी टाल बटोल करते रहे और उन्होंने कहा की माल्यान बालासहाय सैनी है । दो अंगुता लगवायेगे मेरे पक्षकार द्वारा उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने कहा की मेरा बच्चा बिमार है । मैं अलवर जा रहा हूँ उस दिन कि बाद 3-4 दिन बाद फोन किया तो वो बोले की मै एस.एम.एस जयपुर में हूँ और मेरा बच्चा गम्भीर बीमार है । मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है । इसके बाद मेरी पक्षकार शाखा प्रबंधक के पास गई लेकिन वहा से भी कोई संतुष्टीपूर्ण जवाब नहीं मिला । यह है कि मेरे पक्षकार द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल नम्बर पर करीब 3 बार शिकायत की गई थी । पहली शिकायत शाखा प्रबंधक राजगढ़ आई तो उन्होंने जवाब में कहाँ की इनके सभी दस्तावेज फर्जी है । दूसरी शिकायत अलवर एम.डी को की तो उन्होंने कहा की 2 से 4 दिनों में दिलवा देगे । पैसा आपके खाते में ही है बस अंगूठा लगवाना है और पहले भी इसी शाखा से पैसे मिला है । इस लिए चिंता की कोई बाद नहीं है मिल जायेगा नहीं तो मैं अलवर से दिलवा दूगाँ कभी भी फोन करके आ जाना उसके बाद एम.डी का तबादला हो गया । यह है कि दूसरा वाले एम.डी रामस्वरूप आया उससे बात की तो बोला मुझे तुम्हारा मामला समझने में अभी समय लगेगा और उसने भी ध्यान नहीं दिया और दिनांक 19.09.2021 को शाखा प्रबंधक के पास गई तो आपने कहाँ कहाँ की आपको जो करना है कर लो मेरी सभी जगह साठ गाँठ है आज के बाद मेरी बैंक में आने की जरूरत नहीं है । अतः उक्त विधिक नोटिस मियादी 7 दिवस देकर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर अन्दर मेरे पक्षकार के उसके लोटा पैसे लोटा दे अन्यथा नोटिस गुजरने मियाद मेरे पक्षकार को आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिये विवश होना पड़ेगा जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी नोटिस से सूचित रहे । नोटिस की एक प्रति मैंने अपने पास रखली है । जो की सनद रहे वक्त जरूरत काम आये ।