*ज0 पं0 शिवपुरी ने कलेक्टर के आदेश की उड़ाई धज्जियां। निलंबित सचिव की लगाई ग्राम सभा में ड्यूटी।*
कलेक्टर के आदेश की हुई अविभेलना, कलेक्टर ने सचिव को किया था प्रभाव से निलंबित। पूरी खबर के लिए विस्तार से पड़े=
KTG समाचार ब्यूरो रिंकू शर्मा रिर्पोट =
शिवपुरी। कलेक्टर शिवपुरी ने 8 जून को सिरसौद पंचायत के सचिव को कार्य मे लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया था। अब सोमवार 19 जून को इस निलंवित सचिव मोहनलाल सोनी की जनपद पंचायत शिवपुरी ने ग्रामसभा में ड्यूटी लगा दी गयी। इस सम्बंध में सीईओ गिर्राज शर्मा से संपर्क साधा तो उन्होंने मिलने में आनाकानी की वहीं पंचायत निरीक्षक ने जरूर ये माना कि गलती से ये आदेश निकल गया और गलती सबसे होती है। परंतु यही सवाल यह भी है अगर यही गलती ग्राम सचिव कर दे तो दूसरे दिन नोटिस आ जाता है। जनपद सीईओ की अपने कार्य के प्रति लापारवाही आगामी मुश्किल खड़ी कर सकती है। क्यों कि भारत के इस लिखित संविधान में एक कलम चलते ही किसी की जिंदगी और मौत का फैसला सुनिश्चित हो जाता है। दरअसल कलेक्टर का निलंबन करने का आदेश सही वक्त पर जनपद को मिल गया था लेकिन शायद कलेक्टर के आदेश को गंभीरता से नही लिया गया और निलंवित सचिव को ड्यूटी पर लगा दिया गया। जनपद पंचायतों में कितनी गंभीरता से काम होते होंगे ये इस मामले से समझा जा सकता है। शायद इसी वजह से ग्रामों में लाखों का घोटाला और जनपद पंचायतों में करोड़ों के घोटाला करके लोग फरार हो जाते हैं।
*आखिर क्यों निलम्बित हुए सचिव मोहन लाल*
लाड़ली बहना योजना के समय शिवपुरी कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के पंचायत सिरसोद दौरे पर मोहन सोनी सचिव ग्राम पंचायत सिरसौद जनपद पंचायत शिवपुरी के द्वारा पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारिता से कार्य करने का दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) एक, दो, तीन का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधानों अनुसार मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय जनपद पंचायत शिवपुरी संबंद्ध किया जाता है। निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता कर 8/06/2023 को प्रभाव से निलंबित किया गया था।