एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर लोडिंग वाहन पर लगा जुर्माना।

एंबुलेंस के बार बार सायरन देने के बाद भी वाहन आगे से नहीं हटाया। स्थानीय लोगों द्वारा कहे जाने पर वाहन चालक द्वारा बहस की गई। फिर यातायात पुलिस द्वारा लोडिंग वाहन चालक एवं वाहन को यातायात थाने ले जाया गया।

एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर लोडिंग वाहन पर लगा जुर्माना।
लोडिंग वाहन जिसके द्वारा एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया था। लोडिंग वाहन यातायात थाने में खड़ा हुआ।

आदर्श दीक्षित KTG समाचार जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश। 

शिवपुरी/ खबर शिवपुरी के पोहरी रोड़ से आ रही है कि एक लोडिंग वाहन द्वारा एंबुलेंस को साइड ना देने पर उसका यातायात पुलिस द्वारा 3000 का चालान काटा गया। आपने लोगों द्वारा देखा गया होगा कि महानगरों और हाइवे पर एंबुलेंस को सायरन देने के तुरंत बाद ही उसका रास्ता क्लियर कर उसे आगे जाने दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं करते तो आप पर जुर्माना काटा जाता है। 

आज पोहरी बस स्टैंड के पास जब एक सड़क पर खड़े लोडिंग वाहन ने एंबुलेंस के बार बार सायरन देने के बाद भी उसे साइड नहीं दी और वहाँ मौजूद लोगों के समझाने के बाद भी एंबुलेंस को साइड नही दिया गया फिर वहाँ पर आये यातायात पुलिसकर्मी ने वाहन चालक को लोडिंग वाहन के समेत थाने ले गये। वहाँ पर यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा लोडिंग वाहन क्रमांक UP93CT5592 पर एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर जुर्माना लगाया गया और समझाइश देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसी गलती पुनः ना करे। 

क्योंकि नियम ये हैं कि जब एंबुलेंस सायरन देते हुए जा रही है तो उसके लिए तुरंत रास्ता क्लियर कर देना चाहिए क्योकि या तो एंबुलेंस मरीज को लेकर इमरजेंसी में जा रही है या इमरजेंसी में किसी मरीज तक पहुंचना चाह रही है।