सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति के द्वारा आम जनमानस में की गई जागृति की पहल।

कमला नेहरू संस्थान, फरीदीपुर केंपस, सुल्तानपुर में सर्वोच्च न्यायालय की संस्था विधिक सेवा समिति का किया गया आयोजन।

सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति के द्वारा आम जनमानस में की गई जागृति की पहल।

KTG  समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

सुल्तानपुर- आज दिनांक- 14 अक्टूबर 2021 को  कमला नेहरू संस्थान, फरीदीपुर कैंपस सुल्तानपुर में उच्चतम न्यायालय की संस्था विधिक सेवा समिति के द्वारा जो अलग-अलग राज्यों में निशुल्क विधिक सेवाओं को दिया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारियों की अध्यक्षता में कार्य का समापन किया गया जिसमें विशेष योगदान कमला नेहरू संस्थान, फरीदीपुर कैंपस में  विधि संकाय के अध्यापकों का विशेष योगदान रहा जिसमें डॉ. अब्दुल हफीज खान, डॉ.बी पी सिंह, डॉ. सुधाकर इत्यादि।

जिसमें विधि संकाय के LLB और BA LLB  छात्र-छात्राएं शामिल रही  जो सुल्तानपुर जिले के गांव -गांव जाकर  विधिक क्रियाओं को बताते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि आपके सामने समस्याएं किस तरह से आ रही हैं आप किस तरह से उनका निशुल्क निदान पा सकते हैं  जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार पूरा आप लोगों को मदद कर रही है  अलग-अलग माध्यमों से जैसे- आज वर्तमान समय में लगभग सभी के पास एंड्रॉयड फोन है आप सभी गूगल प्ले स्टोर से नालसा नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसमें आप सभी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा समस्या को संज्ञान में लेकर उनका निदान कराया जाता है।

 जिसकी अध्यक्षता कर रहे पैरा लीगल वालंटियर अनुज विश्वकर्मा के द्वारा गांव -गांव छात्र छात्राओं को लेकर भ्रमण किया गया जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया और व देखा गया और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ टेंपलेट से भी दिए गए लोगों को जिससे लोगों में जागरूकता आए  और अपने मौलिक अधिकारों को जाने जो संविधान में दिए गए हैं जिसमें यह भी बताया गया आप के क्या अधिकार हैं उन अधिकारों को आप और जानिए यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है आप इस समिति के द्वारा आपके प्रकरण का निदान किया जाएगा।

जैसे -यदि आपको  पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी के कारण की सूचना को जानना आपका दायित्व है, गैर जमानती प्रकृति के आरोप में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष वादी या प्रतिवादी को प्रस्तुत करना, पुलिस द्वारा यदि आपको किसी जांच या मुकदमे के सिलसिले में बुलाया जाता है तो आप से मानवीय व्यवहार होना चाहिए जैसे इत्यादि सभी विषयों पर समझाने का प्रयास किया गया।