ग्राम चिड़ावद में सिद्धिविनायक साड़ी सेंटर पर चोरी कीवारदात ,आरोपी को 4 माह 5 दिन का कारावास

ग्राम चिड़ावद में सिद्धिविनायक साड़ी सेंटर पर चोरी,आरोपी को 4 माह 5 दिन का कारावास

ग्राम चिड़ावद में सिद्धिविनायक साड़ी सेंटर पर चोरी कीवारदात ,आरोपी को 4 माह 5 दिन का कारावास

ग्राम चिड़ावद में सिद्धिविनायक साड़ी सेंटर पर चोरीकी वारदात, आरोपी को 4 माह 5 दिन का कारावास
kTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास।टोंककला चौकी के  टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ग्राम चीडावद में स्थित सिद्धिविनायक साडी सेंटर पर हुई चोरी में आरोपी जीतेन्द्र पिटा विश्राम मालवीय निवासी ग्राम पीपलिया सड़क को प्रथम श्रेणी न्यायालय टोंकखुर्द के द्वारा 4 माह 5 दिन के कारावास एंव 50 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया । यह था पूरा मामला टोंककला चौकी के टोंकखुर्द थाने पर 19 जून 2021 को फरियादी दीपक पटेल पिता मनोहर पटेल उम्र 32 साल जाति खाती निवासी ग्राम बरखेडा ने रिपोर्ट किया कि ग्राम चीडावद में ब्रिज के पास देवास से मक्सी सर्विस रोड पर श्री सीद्धिविनायक क्लाथ स्टोर के नाम से दूकान चलाता हूँ। रात करीब 12 बजे कोई अज्ञात चोर दुकान में लगी एलजी कम्पनी की एलसीडी जिसका सिरयल नम्बर 806PLMP128083 है किमती लगभग 12000, सिल्वर बाजर, वेल्वेट बाक्स, लक्ष्मी पति, सोनाक्षी एंव अन्य कम्पनियों की कुल 35 साडी किमती करिब 40000 रुपेय एंव 5-5 के सिक्कों के कुल 325 रुपेय चुराकर ले गया है। पुलिस ने  धारा 457,380 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया था |प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी उनि विजेंद्र सिंह सोलंकी ने की। शंका के आधार पर जितेंद्र पिता विश्राम मालवीय उम्र 30 साल से पूछताछ करते संदेही के द्वारा घटना करित करते स्विकार करने पर मेमो के आधार पर बताये गये स्थान पर से आरोपी से चोरी किया गया सामान जप्त किया गया गया था एंव आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एंव आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में 26 अक्टूबर को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश टोंकखुर्द के समक्ष फरियादी साक्षी एंव अन्य गवाहों के माध्यम से अभियोजन ने प्रकरण को सिद्ध किया जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी आरोपी जीतेन्द्र पिटा विश्राम मालवीय निवासी ग्राम पीपलिया सड़क को दोषी मानते हुए 4 माह 5 दिन के कठोर कारावार एंव 50 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।  जानकारी डीपीओ  राजेन्द्र भदोरिया के द्वारा दी। प्रकरण की पेरवी सहायक लोक अभियोजक अधिकारी जगजीवन राम सवारिया के द्वारा की।