सहकारी साख संस्था से ऋण प्राप्त कर बंधक सम्पत्ति बेचने व खरीदने वाले आरोपी को 420 के अपराध में गिरफ्तारी के आदेश
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। जनता नागरिक सहकारी साख समिति मर्या शालिनी रोड़ देवास में आरोपी महेश सोनी, श्रीमती प्रेमलता सोनी ने व्यापार हेतु ऋण प्राप्त किया व इस ऋण की प्राप्ति हेतु मकान नं. 43, नया 51 जेल रोड़ देवास स्थित मकान बंधक किया था। जिसकी असल रजिस्ट्री बैंक (सोसायटी) के पास जमा होने के बाद भी आरोपीगण ने विक्रय कर दी थी। संस्था के अभिभाषक मनोज श्रीवास द्वारा विक्रेता व क्रेता को सम्पत्ति क्रय नही करने के सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी किए। देवास सब रजिस्ट्रार कार्यालय को लिखित आवेदन दिया गया, समाचार पत्र में सम्पत्ति बंधक होने की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी किये जाने के बाद भी आरोपीगण ने सम्पत्ति विक्रय की व आरोपी वैभव जैन ने सम्पत्ति क्रय की। आरोपीगण ने धारा 406, 420, 467, 468 भारतीय दण्ड विधान व धारा 82 पंजियन अधिनियम अंतर्गत अपराध किया। आरोपी ने विक्रय सम्पत्ति पर कोई ऋण नही होने के झूठा दस्तावेज तैयार किये, छल हेतु दस्तावेजों की कूटरचना की। आरोपीगण के विरूद्ध इस सम्बन्ध में एक लिखित शिकायत पुलिस थाना शहर कोतवाली को की गई। इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने पर ऐसे अपराधियों जो व्यापार आदि के लिये ऋण लेकर बंधक सम्पत्ति को विक्रय करते व संपत्ति के गोरख धंधे के खेल रहे है। आरोपियों के विरुद्ध श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवास को प्राइवेट परिवाद प्रस्तुत किया। जहॉं पर न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण की गंभीरता व दस्तावेज का सूक्ष्म निरीक्षण किया व आरोपियों के विरूद्व धारा 406, 420, 467, 468 भारतीय दण्ड विधान व धारा 82 पंजीयन अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश जारी कर वारंट जारी करने के आदेश दिये। संस्था की ओर से सम्पूर्ण कार्यवाही अभिभाषक मनोज श्रीवास द्वारा कि गई व न्यायालय में परिवाद में भी पैरवी की जा रही है।