प्राणघातक हमले के आरोपियों को सश्रम कारावास

प्राणघातक हमले के आरोपियों को सश्रम कारावास

प्राणघातक हमले के आरोपियों को सश्रम कारावास

प्राणघातक हमले के आरोपियों को सश्रम कारावास

KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा पुलिस थाना टोकखुर्द के सत्र प्रकरण क्रं. 159/2018 में आरोपी बनेसिंह पिता रामचरण आर्य कृष्णकांत पिता बनेसिंह, अरूण पिता श्यामलाल, श्यामलाल पिता रामचरण निवासी ग्राम गोरवा तहसील टोकखुर्द को धारा 307/34 भादस के दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
गौरतलब है कि आरोपियों ने मिलकर फरियादी शेषनारायण को हत्याकारीत करने के आशय से तलवार, लोहे की राड़ आदि से मारपीट की थी। जिसके कारण फरियादी शेषनारायण के सिर, हाथ, पेर पर गंभीर चोंट पहुंचाई थी। जो प्राणघातक थी। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को उक्त अपराध में दोषी पाया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मनोज हेतावल अपर लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक दिनेश डामोर, आरक्षक प्रितम निमरोट का उल्लेखनीय योगदान रहा।