मनरेगा तथा आवास योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: पलामू डीडीसी

श्रमिकों को प्रावधान के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराना प्राथमिकता:पलामू डीडीसी

मनरेगा तथा आवास योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: पलामू डीडीसी
डीडीसी पलामू

KTG समाचार-मुकेश कुमार श्रीवास्तव डाल्टनगंज पलामू (झारखण्ड)

उप विकास आयुक्त ने की चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मनरेगा एवं आवास योजना की समीक्षा की

दिनांक 19 जुलाई 2021 को उप विकास आयुक्त श्रीमती मेघा भरद्वाज ने चैनपुर प्रखंड में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा पंचायत स्तर पर की।

समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा डिमांड बेस्ड स्कीम है, मनरेगा ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार परक योजना है जिसमें इच्छुक श्रमिकों को प्रावधान के अनुरूप कार्य उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी मनरेगा कर्मी मनरेगा प्रावधान के अंतर्गत कार्य करें। मनरेगा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस कार्य में कोताही एवं अनियमितता बरतने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप विकास आयुक्त ने मनरेगा अंतर्गत सभी पंचायतों में शत-प्रतिशत बागवानी में पौधारोपण के लिए गड्ढा भराई का कार्य 3 दिनों में पूर्ण करने तथा 1 सप्ताह में सीपीटी एवं जिंदा घेरान कराने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने रिजेक्ट किए गए एफटीओ के 229 ट्रांजैक्शन को पोस्ट ऑफिस से समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह में सुधार करते हुए रीजनरेट करने का निर्देश दिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त के द्वारा 2019-20 एवं उसके पूर्व की पुरानी लंबित योजना को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ पीएफएमएस के 25 त्रुटिपूर्ण बैंक खाता पर अविलंब सुधार कर प्रविष्टि कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कम्पोजिट पिट तथा सोक पिट की योजनाओं को भी अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। 

चैनपुर प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016-19 में लंबित 172 आवास को उप विकास आयुक्त ने 30 सितंबर 2021 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं 2019- 21 में लंबित 2880 आवास को उन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही साथ श्रीमती मेघा भारद्वाज ने 300 लंबित इंदिरा आवास को 30 सितंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस में लापरवाही बरतने वाले कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।