इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, 50 हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा आसानी से
इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना,50 हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा आसानी से
शहर के स्ट्रीट वेंडर्स,असंगठित कामगारों सहित पंजीकृत बेरोजगार को मिलेगा ऋण
Ktg समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर,राज
डूंगरपुर। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 5 लाख शहरी जरूरतमंदो के लिए इन्दिरा गंदगी शहर क्रेडिट योजना का शुभारम्भ किया है। राज्य के शहरी जरूरतमंद के लिए ये क्रेडिट योजना व्यापार और नया कार्य शुरू करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है इस योजना का लाभ लेने के लिए शहर की निकाय और ई मित्रो पर आवेदन करना होगा और आवेदन सही पाए जाने पर 50 हजार रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के बेंको से दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इन्दिरा गंदगी शहरी क्रेडिट योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसमे कोविड 19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रो में रोजगार।स्वरोजगार के रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बेंको के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इस योजना में राज्य सरकार ने पात्रता भी रखी है। नगरपरिषद के आजीविका मिशन से जुड़े बेअंत कौर और हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किये गए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंतरगर्त आवेदन नगरपरिषद सहित ई मित्र पर आवेदन करना शुरू हो गया है इस योजना के आवेदन और योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए आज ही नगरपरिषद में प्रशासन शहरों के संग शिविर में इन्दिरा गांधी क्रेडिट योजना बैनर के तले सम्पर्क करे। सभापति अमृत कलासुआ और नरपतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ लेवे और आज ही नगरपरिषद में सम्पर्क करे।
ये रहेगी पात्रता -
इस क्रेडिट योजना में राज्य का स्थायी निवासी के साथ उसकी मासिक आय 15 हजार से कम और वार्षिक आय 50 से अधिक न हो,इस योजना में जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हे बेरोजगारी भत्ता न मिल रहा हो,शहरी क्षेत्र में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स,स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हे निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो,असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार जैसे हेयर ड्रेसर,रिक्शावाला,कुम्हार,खाती,मोची,मिस्त्री,रेग्जेण्ट करने वाले,नल और बिजली का कार्य करने वाले नगरपरिषद सहित ई मित्र और या स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन जमा करा सकते है।
आवेदन में दस्तावेज जो जरूरी है -
वह ये है पासपोर्ट साइज के फोटो,जन आधार कार्ड या आधार कार्ड,राजस्थान के स्थायी निवासी का दस्तावेज,बैंक खाते की पास बुक,आवेदन करते समय रोजगार संबंधित दस्तावेज,स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीयन नम्बर,बेरोजगार जो बेरोजगार भत्ता नहीं ले रहे है वह जिला रोजगार केंद्र से अपना पंजीयन नम्बर,आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज भी आवेदन के साथ लगाना होगा जैसे आवेदक द्वारा किसी भी बैंक से ऋण लेने की सुचना,मासिक आया की स्वघोषणा,पारिवारिक आया की स्वघोषणा शामिल रहेंगे।