चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष की सजा
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी देवास के द्वारा चेक बाउंस के मामले में न्यायाधीश श्रीमान रेखा पाराशर ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास से दंडित किया है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि आरोपी हरि सिंह पिता तकत सिंह सेंधव निवासी घट्टीया ग्यासुर तहसील हाटपिपलिया जिला देवास के द्वारा फरियादी राजेन्द्र कुमार जैन से अपनी निजी आवश्यकता के लिए 9 लाख रुपए उधार स्वरूप प्राप्त किए थे। 9 लाख रूपए अदायगी बाबद आरोपी ने अपनी बैंक का चैक दिया। जिसमें 9 लाख रुपए भरकर हस्ताक्षर कर दिया था। फरियादी ने अपनी बैंक शाखा में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया। जहां पर चेक बाउंस हो गया। जिसका परिवाद माननीन न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी देवास के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण क्रमांक 70/2018 दर्ज हुआ। जिसमें न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 9 लाख रुपए के चेक पर प्रतिकर राशि सहित 12 लाख 20 हजार 175 रूपए परिवादी को देने का आदेश किया और साथ में चेक बाउंस में दोषी मानते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। परिवादी राजेंद्र की ओर से पैरवी राजेश कुमार चौहान और इंदर सिंह रलोती व उनके सहयोगी अभिभाषक ने की।