देवास जिले में एलपीजी गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए की जा रही है कार्यवाही

देवास जिले में एलपीजी गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए की जा रही है कार्यवाही

देवास जिले में एलपीजी गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए की जा रही है कार्यवाही
जिले में एलपीजी गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए की जा रही है कार्यवाही
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास । जिला आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि
कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रशासन के संयुक्त दल राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के कार्यपालिक अमले द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अवैध गैस के भंडारण, परिवहन, अंतरण एवं दुरूपयोग की जांच संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में की गई। जांच में अनुभाग सोनकच्छ में 08 गैस सिलेण्डर एवं 03 गैस अंतरण मशीन, अनुभाग टोंकखुर्द में 15 नग मैस सिलेण्डर, अनुभाग बागली में 11 नग गैस सिलेण्डर तथा अनुभाग कन्नौद में 116 नग गैस सिलेण्डर एवं 04 गैस अंतरण मशीन, कुल 150 नग घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 07 गैस अंतरण मशीन जप्त किये गये तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। जप्त सामग्री की कुल कीमत 3,63,748 रुपए है, जिसे शासनहित में राजसात किया जायेगा। मानव जीवन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियान निरंतर प्रचलित रहेगा।
इसके पूर्व तहसील देवास के ग्राम गदईशापिपल्या से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी देवास द्वारा 189 गैस सिलेण्डर, 01 गैस अंतरण मशीन एवं 01 पिकअप वाहन एवं अन्य सामग्री जप्त की गई थी, जिसका कुल मूल्य 9,80,950/- है। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है एवं आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।