विधिक साक्षरता शिविर में नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं सहित दी गयी विधिक जानकारियाँ।

विधिक साक्षरता शिविर में नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं सहित दी गयी विधिक जानकारियाँ।

KTG समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर ,उत्तर प्रदेश। 

सुलतानपुर -16 जनवरी/मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं श्री जयप्रकाश मा0 जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के निर्देशन में सोमवार को अपरान्ह 01 बजे तहसील लम्भुआ में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में तहसीलदार लम्भुआ अरबिन्द मिश्रा, क्षेत्राधिकारी राधेश्याम शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी एस0एन0 चैधरी, कैलाश दूबे, प्रधान संघ अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र नाथ शुक्ल, लम्भुआ क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत पैरालीगल वालेन्टियर्स, श्रीमती श्रद्धांजलि झा, कृष्ण कुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश शुक्ल, सुशील कुमार मिश्र, ध्रुव कुमार मिश्र एवं अन्य जनसमुदायगण उपस्थित रहे। तहसीलदार लम्भुआ द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं सहित विधिक जानकारियों से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी गयी।

       मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 11 फरवरी, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत/निस्तारित मामले/वाद निम्नलिखित हैः-

     न्यायालय वाद में लंबित वाद-शमनीय आपराधिक मामेल, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले छोड़कर) भूमि अधिग्रहण के मामले (सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल में लंबित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद। प्री-लिटिगेशन के मामले-धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्पलायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद निस्तारित किया जायेंगे। 

     उन्होंने जनपद के जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 11 फरवरी, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते हैं।