मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मध्यस्थों का चयन एवं नवीनीकरण के दौरान पाई गई कुछ आवेदन पत्रों में शैक्षिक अयोग्यता।
KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर - 28 अक्टूबर/मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या-2862/ एसएलएसए-66-2019 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं पत्रांक संख्या-3393/ एसएलएसए-66/2019 (संदीप) दिनांकित-20 दिसम्बर, 2022 के द्वारा मध्यस्थों का चयन एवं नवीनीकरण, प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 के माध्यम से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत मध्यस्थलों का पैनल तैयार किये जाने हेतु आवेदन पत्र 08.09.2022 की साय 05 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसमें कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्रों का योग्यतानुसार जॉच की गयी, जिनमें 33 आवेदन पत्र वैध पाये गये एवं 18 आवेदन पत्र ऐसे है, जिनमें विधि की योग्यता व अनुभव 10 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें अवैध पाया गया, वैध पाये आवेदन पत्रों के आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 05.11.2022 को सायं 04ः30 बजे जनपद न्यायालय के मीटिंग हॉल नियत की गयी है।
तद्नुसार आवेदकगण सूचित हो तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु आवेदन में लगाये गये प्रपत्रों की मूल प्रपत्र को साथ में लेकर आये तथा साक्षात्कार के नियत समय से 30 मिनट पूर्व सम्बन्धित को सूचित करें।