11 दिसम्बर को लोक अदालत में करे बिजली उपभोक्ता अपने प्रकरण का निराकरण
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला सत्र न्यायालय देवास परिसर में 11 दिसम्बर को किया जा रहा है। जिसमें विद्युत कम्पनी द्वारा विद्युत चोरी और बकाया राशि के प्रकरणों के निस्तारण की योजना है। जिसमें न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में 20 प्रतिशत और प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत करवाया गया कि जिन बकायादारों को नोटिस जारी किए गए है वह लोक अदालत में बकाया राशि पर 20 प्रतिशत छुट का लाभ लेते हुए शेष बिल लोक अदालत में जमा कर लाभ ले सकते हैं। जो बकायादार नोटिस जारी होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते है, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में इस्तगासा दायर किये जायेंगे। इसी क्रम में जिनके प्रकरण प्रि- लिटिगेशन है, वह लोक अदालत में 30 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गयी है। जिसमें 1 किलो वाट तक के घरेलू कनेक्शन पर अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया राशि पर 40 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उपभोक्ता लोक अदालत के माध्यम से उक्त छूट का लाभ ले सकते हैं।