100 बेड के निजी अस्पताल है तो 25 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करना होगी अनिवार्य
100 बेड के निजी अस्पताल है तो 25 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करना होगी अनिवार्य, अस्पतालों में पदस्थ टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ,नर्सिंग स्टाफ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, एक स्टाफ एक ही अस्पताल में नौकरी कर सकेगा
100 बेड के निजी अस्पताल है तो 25 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करना होगी अनिवार्य।
अस्पतालों में पदस्थ टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ,नर्सिंग स्टाफ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, एक स्टाफ एक ही अस्पताल में नौकरी कर सकेगा।
kTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एमपी शर्मा ने बताया कि जिले के समस्त प्राइवेट नर्सिंग होम/निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्हें बताया गया कि देवास जिले में नर्सिंग एसोसिएशन का गठन करते हुए अध्यक्ष/सचिव का चयन करें जिससे समय-समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के संबंध में समन्वय करते हुए प्रतिनिधियों से बात कर शासन से प्राप्तदिशा-निर्देशों को जिले के सभी नर्सिंग होम/प्रायवेट अस्पतालों मे लागू करने संबंधित चर्चा कर सके।
बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने नर्सिंग होम एंड क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट-नियम 1997 में संशोधन की जानकारी दी। निजी अस्पताल में एक्ट के तहत जितने बेड का अस्पताल संचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। उसके अनुसार आवश्यक मानव संसाधन एवं भर्ती वाले मरीजों के लिए प्रोटोकॉल के तहत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करना होगी अनिवार्य, अस्पतालों में पदस्थ टेक्नीशियन ,फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ आदि सभी का रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य । इन सभी की जानकारी एक्ट के तहत उपलब्ध कराना आवश्यक है। एक स्टॉफ एक ही अस्पताल मे ड्यूटी कर सकेगा। सभी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या के अनुसार एचआर स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। अगर 100 बेड का नर्सिंग होम या निजी अस्प्पताल है तो उसके लिए 25 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करना होगी, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। वर्तमान में अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उन्हें नए एक्ट के दिशा- निर्देशों के तहत व्यवस्था करते हुए एक माह के अंदर रिन्यूअल कराना होगा। निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण, प्रोटोकॉल का डिस्प्ले, मरीजों के रिकॉर्ड की पूर्ण व्यवस्था व्यवस्था नर्सिंग होम में किया जाना अनिवार्य होगा।
बैठक में निजी नर्सिंग होम के चिकित्सकों द्वारा चर्चा कर एक्ट के अनुसार एक माह के अंदर व्यवस्थाएं पूर्ण कर रिनुअल रजिस्ट्रेशन की बात कही। निजी नर्सिंग होम प्राइवेट अस्पतालों में होने वाली डिलीवरी की जानकारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिमाह निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए।