नोटरी वकीलो पर गिरी केंद्र सरकार की गाज वकील होंगे लामबंद
अब नोटरी वकीलों की समयावधि मात्र 15 वर्ष होगी अर्थात जो 15 से 20 साल पुराने वकील हैं। उनका अब नवीनीकरण संभव नहीं होगा
KTG समाचार आरिफ खान देवास मध्यप्रदेश
देवास। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नोटरी संशोधन अधिनियम 2021 का प्रस्ताव बनाकर संसद में पेश किया गया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब नोटरी वकीलों की समयावधि मात्र 15 वर्ष होगी अर्थात जो 15 से 20 साल पुराने वकील हैं। उनका अब नवीनीकरण संभव नहीं होगा। वहीं जो नए नोटरी बने हैं। उनकी समयावधि 15 वर्ष होगी। जिसे नोटरी वकीलों द्वारा अनुचित माना गया है। इसी संशोधन को लेकर देवास जिले के नोटरी वकील सोमवार को लामबंद हो गए। तीन पृष्ठ की आपत्ति व सुझाव विधि मंत्रालय दिल्ली के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्यवंशी ने ज्ञापन का वाचन किया। ज्ञापन में बताया कि बिल के लागू होने के बाद नोटरी अधिवक्ताओं की समयावधि 15 वर्ष रह जाएगी।
जबकि अधिकांश नोटरी अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य बंद कर अपनी रोजी-रोटी का माध्यम नोटरी बना लिया है। ऐसे में उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन देते समय बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी, कोषाध्यक्ष राजेश जायसवाल, सहसचिव नीलेश वर्मा, लोकेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ अभिभाषक सुरेश चौधरी सहित नोटरी अभिभाषक रमेशचंद्र जायसवाल आदि उपस्थित थे।