न्यायाधीष संतोष अग्रवाल की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
50-50 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया
न्यायाधीष संतोष अग्रवाल की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी
बयाना भरतपुर राजस्थान बयाना अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीष संतोष अग्रवाल की अदालत ने करीब साढे 6 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले की सुनवाई व दोनों पक्षों की बहस के बाद दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियो को कठोर आजीवन कारावास व 50 से 50 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कर जेल भेजा है । दंडित दोनों आरोपी करीब 6 वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध बताए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना उच्चैन मं विगत 21 जनवरी 2016 को उच्चैन निवासी लोकेश शउज्जैनर्मा की ओर से मामला दर्ज कराते बताया था कि 20 जनवरी की रात को उसके भाई घनश्याम के घर पर आरोपी उच्चैन कस्बा निवासी अशोक व राधे आऐ और दोनो घनश्याम को अपने साथ ले गए । इसके कुछ देर बाद पता लगा कि उसके भाई घनश्याम व दोनों आरोपीयों में कोई झगडा हो गया है और घनश्याम शराब के ठेके के पास पड़ा है । पता लगने पर परिजन उपचार के लिए उसे अस्पताल ले गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया । घनश्याम के काफी चोटों के निशान थे व खून बह रहा था । रिपोर्ट मे आरोप लगाया कि घनश्याम की अशोक व राधे ने हत्या की है । मुकदमा दर्ज कर लम्बे अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने आरोपी अशोक एवं राधेलाल को गिरफतार कर जेल भेजकर न्यायालय में चालान पेश किया । इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस व पीडित पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए 31 दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किए गए थे । दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने दोनो आरोपीयों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कर पुनः जेल भेजा है ।