न्यायधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने 14 साल की सजा सुनाई
जीआरपी पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया
न्यायधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने 14 साल की सजा सुनाई
KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोक्सो कोर्ट क्रम 2 के न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने 14 साल का कठोर कारावास एवं 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि फरियादी ने वर्ष 2017 को कोटा जीआरपी थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह नाथद्वारा से मज़दूरी करके अपने गांव राजगढ़ जा रहे थे । इस दौरान ट्रेन के इंतजार में कोटा रेलवे स्टेशन पर रुके थे । सुबह जब राजगढ़ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने लगे तो उनकी बेटी नहीं मिली । इस पर उन्होंने कोटा जीआरपी में मुकदमा दर्ज कराया । जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और भोपाल से नाबालिग को दस्तयाब किया गया । पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी विजय को गिरफ्तार किया और मामले में न्यायालय में चालान पेश किया । मामले में 8 गवाहों के बयान करवाए गए ।