लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये तहसीलदार माड़ा रीडर को सश्रम कारावास

लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये तहसीलदार माड़ा रीडर को सश्रम कारावास
लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये तहसीलदार माड़ा रीडर को सश्रम कारावास

लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये तहसीलदार माड़ा रीडर को सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद की कोर्ट ने सुनाई सजा

केटी जी समाचार सिंगरौली एमपी हेड राजेश वर्मा 

सिंगरौली। न्यायालय विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद वैढ़न, सिंगरौली द्वारा शनिवार को भ्रष्टाचार के आरोपी गेंदलाल बंसल पिता सूर्यदीन बंसल उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम करकचहा थाना बहरी जिला सीधी को पृथक-पृथक चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अर्चना पटेल ने शासन की ओर पैरवी की। जिनके अनुसार शिकायतकर्ता कपिलमुनि जायसवाल के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र पुलिस निरीक्षक अरविंद तिवारी लोकायुक्त संभाग रीवा को सौंपा गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपने आवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम धनहरा में उसकी मां सोनमती जायसवाल के नाम भूमि का खसरा में गलत तरीके से नाम दर्ज हो गया है। खसरा में सुधार के लिये उसकी मां द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में आवेदन किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली द्वारा नामांतरण हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार माड़ा को भेज दिया गया था। नायब तहसीलदार द्वारा माड़ा द्वारा प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। किन्तु नायब तहसीलदार माड़ा के कार्यालय में पदस्थ बाबू गेंदलाल बंसल द्वारा आदेश की प्रति उसे नहीं दी जा रही है।आदेश के प्रति देने के एवज में उससे 3000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। फरियादी कपिलमुनि जायसवाल आरोपी गेंदलाल बंसल बाबू को रिश्वत नहीं देना चाहता है, जिसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा में की गई। आरोपी गेंदलाल बंसल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 7 पीसी एक्ट में 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड एवं धारा 13/1 डी सहपठित धारा 13/2 पीसी एक्ट-4 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।