देवास में कोटपा अधिनियम के तहत 02 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही

जिले सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

देवास में कोटपा अधिनियम के तहत 02 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही

देवास में कोटपा अधिनियम के तहत 02 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही 

जिले सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही 

KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश

देवास । देवास शहर में कोटपा अधिनियम के तहत 02 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। तम्‍बाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) कोटपा अधिनियम के तहत जिले में कार्यवाही होगी।

जिले में सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टैडियम, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, सिनेमा हॉल, चाय की दुकान, प्रतिक्षालय, मिष्ठान भण्डार, ढाबा जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर संबंधितो के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जायेगी। स्वच्छता को दृष्टिगत रखते जिले में निरंतर चालानी कार्यवाही की जा रही है।