प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत 08 से 10 व्यक्तियों के गठित समूह इकाई को दिये जायेंगे अनुदान।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत 08 से 10 व्यक्तियों के गठित समूह इकाई को दिये जायेंगे अनुदान।

KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश।

 सुलतानपुर - 01 अक्टूबर/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुषमा वर्मा ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम उ0प्र0, लि0 सुलतानपुर द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0 अजय) में विलय कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत कलस्टर के रूप में न्यूनतम 08 से 10 व्यक्तियों के समूह का गठन कर इकाई स्थापित की जायेगी। विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में पूर्व की अनुदान राशि रू0 10000/- (दस हजार रूपये) से बढ़ाकर प्रति लाभार्थी (परिवार) अधिकतम रू0 50000/- (पचास हजार रूपये) अथवा प्रति व्यक्ति योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो प्रदान किया जायेगा तथा शेष धनरशि बैंक ऋण के रूप में होगी। 

      उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत आय की सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु रू0 250000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) वार्षिक आय तक वाले व्यक्तियों को वरीयताप्रदान की जायेगी। इस योजना में अनुसूचित जाति बाहुल्य/प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों में गठित होने वाले समूहों को वरीयता प्रदान की जायेगी। कलस्टर के रूप में 08 से 10 व्यक्तियों को समूह के रूप में अपनी इच्छानुसार इकाई स्थापित करने के लिये अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर कक्ष सं0 08 प्रथम तल विकास भवन सुलतानपुर उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।