कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आया प्रशासन

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आया प्रशासन

मेले में अनाउंसमेंट करते तहसीलदार।

मेले में उमड़ी भीड़।

कौशल सोनी, केटीजी समाचार

कांकेर। प्रदेश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आ गया है। कांकेर मेले में उमड़ रही लोगाें की भीड़ और कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू होने के बाद मंगलवार शाम जिला मुख्यालय में आयोजित वार्षिक मेले को बद करा दिया गया है। पुलिस व प्रशासन की टीम ने मेले में पहुंचकर मेले के आयोजकों व मेले में पहुंचे लोगों को अनाउंसमेट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिसमें सभी जिलों में जुलूस, रैलियों और सभाओं, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन और खेलों के आयोजन पर रोक लगाने को कहा गया है। जिसके बाद कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू होने के साथ ही सार्वजनिक आयोजनों व अन्य क्रार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। रविवार से शुरू हुए कांकेर शहर के वार्षिक मेले को भी मंगलवार शाम पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने बंद करा दिया। तहसीलदार आनंदराम नेताम व थाना प्रभारी शरद दुबे टीम के साथ मेला स्थल पर पहुंचे। जहां धारा 144 लागू होने के चलते मेला बंद किया जाने को लेकर अनाउंसमेंट किया गया। थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके परिपालन में मेले को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिससे काेरोना संक्रमण काे रोका जा सके। आम जनता से अपील है कि शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क लगाए। जिसमें लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। तहसीलदार आनंद नेताम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ते दर को देखते हुए कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लागू की गई है। भीड़ ज्यादा होने से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू होने के बाद मेले को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि मेले से अपना सामान समेट लें। मेला घुमने के लिए आए लोगों से घर लौटने की अपील की गई है।

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सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य

जिले में अब लोगाें के लिए मास्क का प्रयोग करना फिर से अनिवार्य बना दिया गया है। घर से निकलने पर लोगों को अब मास्क का प्रयोग करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

किसी आयोजन में 200 से अधक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना होने की स्थिति में संबंधति अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित मेें पूर्वानूमति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, माल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, मेरिज पैलेस व अन्य जगहाें पर क्षमता का एक तिहाई लोगों को उपस्तिथि की ही अनुमति होगी। जिन्हें कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।