जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान अमहट का किया गया आकस्मिक निरीक्षण।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान अमहट का किया गया आकस्मिक निरीक्षण।

KTG समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

सुलतानपुर - 03 जनवरी जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक डाॅ0 विपिन कुमार मिश्रा द्वारा सोमवार को अमहट स्थित देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता की फोटो सहित आईडी, स्टाक रजिस्टर, रेट सूची, विभिन्न ब्राण्डों की मदिरा का स्टाक रजिस्टर से मिलान, क्यू आर कोड स्कैन सहित दुकानदार का लाइसेन्स आदि का सत्यापन किया गया।

        निरीक्षण के समय दुकानदार का लाइसेन्स वैध पाया गया। लाइसेन्स में उल्लिखित विक्रेता का सत्यापन आधार कार्ड से किया गया और सही पाया गया। विक्रेता द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस उपमहानिरीक्षक के समक्ष स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। डीएम व एसपी द्वारा विभिन्न ब्राण्डों की मदिरा जैसे- हन्ड्रेड पाइपर ब्राण्ड के 56 बोतल व ब्लेंडर्स प्राइड के 20 बोतल मौके पर मिले, जो स्टाक रजिस्टर से मिलान न होने पर विक्रेता पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रजिस्टर दुरूस्त करने के निर्देश दिये।

        बीयर की दुकान अमहट पर केन पर लगे बार कोड/क्यू आर कोड का मिलान सही पाया गया। विक्रेता को निर्देशित किया गया कि दुकान के परिसर में क्रेताओं को पीने की अनुमति न दी जाय। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि स्टाक रजिस्टर भरा हुआ दुकान पर रखना सुनिश्चित करें। पुलिस उपमहानिदेशक ने विक्रेता को निर्देशित करते हुए कहा कि रेट सूची सामने लगायें तथा मूल्य से अधिक दाम पर शराब न बेंचे।    

      जिलाधिकारी ने विदेशी मदिरा की दुकान पर पायी गयी अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए ने सम्बन्धित को निर्देशित किया कि सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।