जिन वाहन स्वामियों ने आवंटित पंजीयन नम्बर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण नहीं कराया है, तो पंजीयन चिन्ह होगा निरस्त-एआरटीओ।

वाहन स्वामियों के लिए विशेष सूचना।

जिन वाहन स्वामियों ने आवंटित पंजीयन नम्बर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण नहीं कराया है, तो पंजीयन चिन्ह होगा निरस्त-एआरटीओ।

KTG  समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। 

सुलतानपुर- 25 नवम्बर/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) नन्द कुमार ने एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जिन वाहन स्वामियों को आवंटित पंजीयन नम्बर यूपी 44, यूपी 44ए, यूपी 44बी, यूपी 44डी, यूपी 44ई, यूपी 44एफ, यूपी 44एच, यूपी 44के, यूएसवाई, यूआरई, यूजीके, यूीवएफ सीरीज में आवंटित हैं, के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। सन्दर्भित वाहनों पर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग सुलतानपुर द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए उनका पंजीयन चिन्ह निलम्बित कर दिया गया है। यदि उक्त निलम्बन अवधि के भीतर प्रश्नगत वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो उन वाहनों का पंजीयन चिन्ह निरस्त कर उनका डेटा डिलीट कर दिया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित वाहन स्वामी की जिम्मेदार होंगे।