स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी मादक पदार्थ गांजा रखने व बेचने पर आरोपी गिरफ्तार

साधु के भेष में निकला गांजा तस्कर पुलिस ने साधु को रंगे हाथों धर दबोचा

स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी मादक पदार्थ गांजा रखने व बेचने पर आरोपी गिरफ्तार
राजगढ़ अलवर राजस्थान

स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी मादक पदार्थ गांजा रखने व बेचने पर आरोपी गिरफ्तार

KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी

राजगढ़ अलवर राजस्थान कारोठ गांव करीब 12.15 पी.एम. पर पंहुचा तो एक आदमी कारोठ गांव की ब्राम्हण बैरवा बस्ती की गली में पहाड़ी के पास संदिग्ध बैठा नजर आया जिसे हमराही जाफ्ता की मदद से घेरा देकर यथास्थिति रहने की हिदायत दी जाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम योगेश उर्फ चोटी वाला बाबा पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण उम्र 48 साल निवासी कारोठ तहसील राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर का होना बताया उक्त शक्स के पास रखी एक पारदर्शी पोलीथीन में गहरे हरे रंग की गांठे सी नजर आई । जिसे एस. आई. व जाफ्ता ने देखा व परखा तो गांजा जैसा होना पाया योगेश उर्फ चोटी वाला बाबा ने उक्त पारदर्शी पोलीथीन को अपने हाथ में ले ली तब योगेश उर्फ चोटी वाला बाबा से पूछने पर भी गांजा होना बताया । योगेश उर्फ चोटी वाला बाबा ने उक्त गांजा बेचने हेतु लाना बताया । उक्त शक्स ने भगवा रंग का सूती कोट पहन रखा है व भगवा रंग का तौलिया कमर के बांध रखा है एंव भगवा रंग का कम्बल ओढ़ रखा है व सिर पर एंव दाढी पर लम्बे काले सफेद बाल है जिसकी तलाशी लेना आवश्यक होने के कारण स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु राजेश कानि नम्बर 2365 को लिखित में हुकुमनामा देकर समय 12.30 पी. एम. पर रवाना किया जिसने 10 मीनट बाद समय 12.40 पी. एम. पर वापस आकर हुकुमनामा पेश कर बताया की मैंने आस पास एंव आने जाने वाले लोगों से गवाह बनने के लिये आग्रह किया तो कानूनी पैचीदगीयों एंव आपसी रंजिश की वजह से गवाह बनने को तैयार नहीं हुये और अपनी अपनी जायज बात बताकर बिना अपने नाम पते बताये ही रवाना हो गये । इस पर हमराही जाते में से समय करीब 01.30 पर राजेश कानि नम्बर 2365 व बाबूलाल हैड कानि नम्बर 988 को लिखित में नोटिस देकर गवाह बनने की सहमति प्राप्त की । ततपश्चात् मन श्याम सुन्दर एस. आई. ने अपनी तलाशी गवाहान को दी जिस पर कोई आपत्तीजनक वस्तु नही मिली पकडे गये व्यक्ति योगेश को धारा 50 एन. डी. पी. एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर बताया की आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष भी लिवा सकते हो मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो आपको उन्मोचित भी कर सकते है ।