आदतन अपराधी पति-पत्नी को हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा

आदतन अपराधी पति-पत्नी को हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, कई गंभीर मामलों में हैं आरोपी
केटी जी समाचार सिंगरौली एमपी हेड राजेश वर्मा
सिंगरौली/देवसर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने नौ साल पुराने हत्या प्रयास मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर ₹10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 28 नवम्बर 2016 की है। थाना जियावन के ग्राम झखरावल में विवाद के दौरान आरोपी रमेश साहू पिता सूर्यमणि साहू और उसकी पत्नी सविता साहू ने मोहल्ले के ही उमाशंकर साहू एवं उनकी पत्नी सुखमन्ती पर हमला किया।हमले में उमाशंकर को धारदार चाकू से गंभीर चोटें आईं जबकि बीच-बचाव करने पर सुखमन्ती भी घायल हो गईं। घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।मामले में अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों के बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट में घावों को खतरनाक व जानलेवा बताया गया।बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए झूठा करार दिया, लेकिन गवाहों के सुसंगत बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि पति-पत्नी ने साझा मंशा से हत्या का प्रयास किया है।
न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को देखते हुए नरमी बरतना उचित नहीं है।अत: दोनों आरोपियों रमेश साहू और सविता साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिन पर धारा 307, 420 समेत कई गंभीर मामले पहले से विचाराधीन हैं। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है।