पॉस्को एक्ट के आरोपी साबिर ख़ांन को 3 हजार जुर्माना के साथ 20 शाल की जेल, अपनी ही नाबालिक साली को भगा ले गया था।

आज शिवपुरी में माननीय विशेष(पॉक्सो) न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी शाबिर खान पुत्र नबाब खॉन, उम्र-28 वर्ष, निवासी- बैराड कालामढ़ थाना बैराड जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

पॉस्को एक्ट के आरोपी साबिर ख़ांन को 3 हजार जुर्माना के साथ 20 शाल की जेल, अपनी ही नाबालिक साली को भगा ले गया था।

शिवपुरी। आज शिवपुरी में माननीय विशेष(पॉक्सो) न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी शाबिर खान पुत्र नबाब खॉन, उम्र-28 वर्ष, निवासी- बैराड कालामढ़ थाना बैराड जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 22 जून 2020 को रिपोर्ट लेख करायी है कि, दिनांक 21 जून को को रात्रि को परिवारजन के साथ खाना खाकर सो गया था तथा पीड़िता उम्र-17 वर्ष 04 माह अपने कमरे में सो गई थी। सुबह करीब 04 बजे जब पीड़िता के कमरे में देखा तो वह कमरे में नहीं थी तब बड़ी लड़की को फोन लगाया तो उसने बताया कि, उसका पति भी कल शाम से नहीं है।

तब उसने अपने साले के साथ पीड़िता एवं अपने दामाद की तलाश की किन्तु वे लोग नहीं मिले। उसे शक है कि, पीड़िता को आरोपी अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैराड द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यासयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।