जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पॉक्‍सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पॉक्‍सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पॉक्‍सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पॉक्‍सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश

देवास । मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में महारानी चिमनाबाई शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय देवास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 

शिविर में अपर जिला न्यायाधीश डॉ. सुश्री मेहजबीन खान ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से लैंगिक उत्पीड़न या अपराध होते है तो वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है वह गंभीर सजा से दण्डित किया जाता है, पॉक्‍सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्‍सो एक्ट बालकों को संरक्षण प्रदान करता है एवं इसकी प्रक्रिया गोपनीय होती है जिस बालक के साथ अपराध हुआ होता है तो उसका नाम (पहचान) प्रकाशित नही किया जाता है अगर इस प्रकार का कार्य कोई करता है तो वह पॉक्‍सो एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आ जाता है साथ ही बालकों से मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चाईल्ड लाईन समन्वयक श्री जितेन्द्र सुनारतिया द्वारा चाईल्ड लाईन के बारे में जानकारी प्रदान की गई और बताया गया कि किसी भी प्रकार से बालकों को सुरक्षा एवं सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वह टोल फ्री नं. 1098 पर संपर्क कर सकते है। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास से जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, प्राचार्य श्री दीपक शुक्ला, शिक्षकगण, चाईल्ड लाईन समन्वयक श्री जितेन्द्र सुनारतिया, मोनिका पटेल उपस्थित थे। आभार प्राचार्य श्री दीपक शुक्ला द्वारा व्यक्त किया गया।