देवास जिले में मतदाता नामावली में नाम जोडने, हटाने एवं संशोधन के लिए आवेदन 08 दिसम्बर तक करें, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को ।
17 साल से अधिक आयु वाले युवा अग्रिम रूप से कर सकते है आवेदन
देवास जिले में मतदाता नामावली में नाम जोडने, हटाने एवं संशोधन के लिए आवेदन 08 दिसम्बर तक करें, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को ।
17 साल से अधिक आयु वाले युवा अग्रिम रूप से कर सकते है आवेदन
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास । जिले में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के लिए 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए 09 नवम्बर को फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दावे आपत्ति 08 दिसम्बर तक प्राप्त किये जा रहे है।
जिले के मतदाता नामावली में नाम जोडने के लिए फार्म 6, नामावली से नाम हटाने के लिए फार्म 7 एवं मतदाताओं के दर्ज विवरण में संशोधन, एक ही विधानसभा क्षेत्र में पते में संशोधन, एक विधानसभा क्षेत्र से अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने, दिव्यांग मतदाता की मार्किंग तथा विशेष मतदाता की मार्किंग के लिए फार्म 8 में आवेदन करे। जिले के मतदाता आधार कार्ड नम्बर संग्रहण के लिए फार्म 6 बी भर सकते है। जिले में मतदाता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो तरह से आवेदन कर सकते है। नवीन मतदाता के लिए नवीन वोटर आईडी कार्ड अथवा संशोधन उपरान्त प्रदाय किये जाने वाले समस्त वोटर आईडी कार्ड मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिये गये निवास के पते पर नि:शुल्क प्राप्त होंगे।
अभियान में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की 26 दिसंबर तक किया जायेगा। 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। फोटो निर्वाचक नामावली के संबंध में मतदाता आयोग के टोल फ्री नम्बर 1950 अथवा जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम 07272-250666 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिले के 17 साल से अधिक की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते है। यदि कोई युवा एक जनवरी 2023, एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023 और एक अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूरी करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिये आवेदन कर सकता है।