नशे में वाहन चलाने पर कोर्ट ने ठोका 17 हजार का अर्थदंड

नशे में वाहन चलाने पर कोर्ट ने ठोका 17 हजार का अर्थदंड

कौशल सोनी, केटीजी समाचार

कांकेर। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को न्यायालय ने 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इससे पहले भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है। शहर के आमापारा निवासी सतीश लोहानी (40) को शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर यातायात पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय ने वाहन चालक को अर्थदंड से दंडित किया है। यातायात प्रभारी रोशन कौशिक ने बताया कि पांच माह पूर्व सतीश लोहानी किसी अन्य व्यक्ति की दोपहिया वाहन को शराब पीकर चला रहा था। जिसका चिकित्सकीय मुलाहिजा कराया गया था और प्रकरण तैयार किया गया था। उक्त प्रकरण में सतीश लोहानी को सात बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह यातायात पुलिस थाना नहीं पहुंचा था। सोमवार को उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रलेखा सोनवानी ने शराब पीकर वाहन चलाने पर 17 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।