कोविड 19 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा

कोविड 19 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा कोविड -19 से ग्रसित होने के उपरान्त अस्पताल अथवा घर में जिनकी मृत्यु हुई है ई मित्र कियोस्क के माध्यम से emitra.rajasthan.gov.in पर निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये

कोविड 19 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा
रिपोर्टर सूरज सैनी अलवर राजस्थान

कोविड 19 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा

KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी

अलवर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाँ. ओमप्रकाश मीना ने बताया कि जिले में कोविड -19 से मृत व्यक्ति के परिजनों रिश्तेदारों को राज्य सरकार की और से 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जा रही है । उन्होंने बताया कि कोविड -19 से ग्रसित होने के उपरान्त अस्पताल अथवा घर में जिनकी मृत्यु हुई है । तथा जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड -19 दर्ज बताया गया है वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविंड -19 जांच में पोजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकली कोविड पोजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है । भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो एवं व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगिटिव हो चुका हो ऐसे कोविड पोजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई है । भले ही वें नेगटिव आ गये हो । उन्होंने बताया कि कोविड 19 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा तथा मृत्यु अस्पताल में हुई हैं या अन्य समस्त प्रकरणों में जिला कलक्टर के स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्णय किया जायेगा । उन्होंने बताया कि कोविड -19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के रिश्तेदार परिजन द्वारा आवेदन के लिए जनाधार आधार मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र मृतम से आवेदन के संबंध का दस्तावेज सहित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से emitra.rajasthan.gov.in पर निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे ।