राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दिए आदेश
प्रतिदिन रात 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा
राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दिए आदेश
KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी
राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दिए आदेश अलवर । कोविड -19 संक्रमण में कमी एवं कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट के कारण जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिशा - निर्देश जारी कर अलवर जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रात : 5 बजे तक जन अनुशासन क र्यू रहेगा । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर आदेश किया है । जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि जिले में सामाजिक समारोह व प्रदर्शनी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा जिसमें अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना मास्क सैनेटाइजेशन दो गज की दूरी के साथ बन्द स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का पूर्ण ध्यान रखना होगा । उन्होंने बताया कि 19 सितबर 2021 को जारी दिशा निर्देशों की निरन्तरता में स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में अवगत करवाते हुए पशु मेलों व हाट बाजारों का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग व सेनेटाइजेशन के साथ किया जा सकेगा । जिले में दुकानें शॉपिंग मॉल्स व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । संचालकों को कोविड अनुकूल अनुशासन की पूर्णत : पालना करनी होगी ।