पॉक्सो कोर्ट ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया

पॉक्सो कोर्ट ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया

पॉक्सो कोर्ट ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया

Ktg समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर, राज

डूंगरपुर ।पॉक्सो कोर्ट ने करीब 2 साल के भीतर एक दुष्कर्म के आरोपी को दंडित कर कानून के प्रति आमजन में विश्वास बढ़ाया।पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि बीते साल फरवरी माह की 6 तारीख को धम्बोला थाना सर्कल मे एक गर्भवती महिला जो अपनी बहन के साथ पीहर जा कर अपनी बेटी को छोड़कर वापिस ससुराल, रुट की एक निजी गाड़ी में बैठकर जा रही थी इस बीच बहन के ससुराल आने पर गाड़ी से उतरने के बाद चालक ने पीड़िता को अगवाकर उसके ससुराल में एक तालाब के पास बन्दी बना, कई दिन तक दुष्कर्म करता रहा। दुष्कर्म की पीड़िता ने घटना के 4 दिन बाद धंबोला थाने में मामला दर्ज करा न्याय की गुहार लगाई।उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को फैसला देते हुए दुष्कर्म के आरोपी दिनेश उर्फ दिता पुत्र गौतम उम्र 27 साल निवासी किशनपुरा हाल मुकाम रतनपुरा पुलिस थाना धम्बोला को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।