विधिक प्रक्रिया करते हुए अन्तरिम जमानत पर किया गया बन्दियों को रिहा।
अन्तरिम जमानत पर किया गया बन्दियों को रिहा।
KTG समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर- 22 जून मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश एवं हाई पावर कमेटी द्वारा जारी गाइड लाइन एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं मा0 जनपद न्यायाधीश श्री संतोष राय के आदेशानुसार मंगलवार को अंतरिम जमानत पर बंदियों को रिहा किए जाने से संबंधित जिला कारागार सुल्तानपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 02 वादो से संबंधित बंदी क्रमशः सूरज श्रीवास्तव एवं अवध प्रताप यादव को श्री योगेश कुमार यादव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष संख्या 18 सुल्तानपुर द्वारा श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर की उपस्थिति में 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया।
इसके साथ ही साथ अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए बंदियों को निर्देशित किया जाता है कि वे समयावधि पूरी होने पर सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे ऐसा ना करने पर रिहा हुए बंदियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी यह जानकारी श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा दी गई।