हत्या के प्रयास के आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा

हत्या के प्रयास के आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा

हत्या के प्रयास के आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा
हत्या के प्रयास के आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा
kTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। थाना टोंकखुर्द जिला देवास पर दर्ज अपराध क्रमांक 322/2019 धारा 307, 326, 294, 506/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के अनुसार दिनांक 15.11.2019 को रात्रि 9.30 से 10 बजे के मध्य फरियादिया सिमरन के घर आग सामग्री कंजर डेरा टोक पर आहत लखन को आरोपीगण बैगनाथ, सुनेरिया, राहुल, जितेन्द्र, उमेश, रूपेश, रवि, महेश, लाड़ कुंवरबाई के द्वारा दराता व लठ से सुनियोजित होकर बलवा कारित किया तथा आहत को चोट पहुंचाकर गंभीर उपहति कारित की गई। जिस पर से आज न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी बैगनाथ पिता मोखम, सुनेरिया पिता मोखम को धारा 307 एवं 326 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भगवान सिंह गुर्जर ने पैरवी की एवं कोर्ट मुंशी गणेश परमार का विशेष सहयोग रहा।