राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक हुई आयोजित।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर/कार्यक्रम का किया गया आयोजन।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक हुई आयोजित।

KTG  समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। 

सुलतानपुर-  07 मार्च मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार श्री उत्कर्ष चतुर्वेदी मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुलतानपुर के अध्यक्षता एवं उनकी सहमति से 12 मार्च, 2022 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज 01 बजे मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुलतानपुर के विश्राम कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में में श्रीमती पुष्पा सिंह, श्रीमती प्रतिभा नारायण अपर प्रधान न्यायाधीश न्यायालय सुलतानपुर एवं श्री शशि कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे। बैठक् में मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा उपस्थित परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों से परिवार न्यायालय से सम्बन्धित विवादों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करायें जाने की अपेक्षा की गयी। 

  उक्त के अतिरिक्त आज 02 बजे सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता ािविर/कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा उपस्थित बंदियों की समस्याओं को सुना गया एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित करते हु ए बन्दियों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया तथा बन्दियों के विधिक अधिकार एवं जेल अपील के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी। 

  उपरोक्त के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर में कार्यरत समस्त पैरालीगल वाइलेन्टियर द्वारा अपने- अपने आवंटित विभागों में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त समस्त शिविरों में उपस्थित जनसमुदाय को समस्त पैरालीगल वाइलेन्टियर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट भी वितरण किया गया। 

  समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 12 मार्च, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।