निगम की बकाया संपत्ति कर नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्यवाही

निगम की बकाया संपत्ति कर नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्यवाही

निगम की बकाया संपत्ति कर नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्यवाही
निगम की बकाया संपत्ति कर नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्यवाही

निगम की बकाया संपत्ति कर नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्यवाही

डीबीएल, सिक्काल लॉजिस्टिक्स सहित आठ कंपनियों को  जारी की गई  अंतिम चेतावनी नोटिस

केटी जी समाचार सिंगरौली एमपी हेड राजेश वर्मा 

8 सितंबर 2025 सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के निर्देशानुसार डिप्टी कमिश्नर एवं राजस्व अधिकारी श्री आरपी बैस के द्वारा सम्पत्तिकर जमा नही करने पर सिक्कल लाजिस्टिक, डीबीएल सहित आठ कम्पनियो को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। उपयुक्त ने कहा कि निर्धारित समयावधि में निगम के करो का भुगतान नही करने पर संबंधित कम्पनियो की चल अचल सम्पत्ति को कुर्क कर बकाया राशि की वशूली की जायेगी।  

उपायुक्त श्री बैस के द्वारा डीबीएल कंपनी बकाया राशि 4 लाख 25 हजार 455 रूपये, सिक्काल लॉजिस्टिक्स बकाया राशि 8 लाख 72 हजार 328  रूपये, कलिंगा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बककाया राशि 2 लाख 67 हजार 236 रूपये, वीपीआर कंपनी  बकाया राशि 6 लाख 11 हजार 955 रूपये, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बकाया राशि 3 लाख 39 हजार 509 रूपये, राम कृपाल कंपनी बकाया राशि 2 लाख 26 हजार 25 रूपये, कंदोई ट्रांसपोर्ट कंपनी 12 लाख 81 हजार रूपये,को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी देते हुयें  कहा है कि संबंधित कंपनियों को बार-बार नोटिस और समय सीमा देने के बाद भी  अभी तक निगम के करो का भुगतान नही किया गया है। कम्पनियो को  अब  अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि इनके द्वारा शीघ्र ही कर राशि जमा नहीं की गई तो निगम प्रशासन को इनकी चल अचल  संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की जायेगी।  उन्होने  स्पष्ट किया है कि शहर के विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ अब किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी। उपायुक्त  ने आम करदाताओं से भी अपील की है कि वे समय पर अपने  कर अदा कर नगर के विकास में सहयोग करें।