जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने दिये बैंक को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश
kTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग देवास द्वारा एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने बाबद आदेश पारित किया गया है। प्रकरण अनुसार परिवादी गब्बूलाल राठौर की मेडिक्लेम पॉलिसी बैंक ऑफ इंडिया शाखा देवास के माध्यम से नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड शाखा देवास द्वारा की गई थी जिसकी प्रीमियम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परिवादी के खाते से आहरित कर बीमा कंपनी को अदा की जाती थी। बैंक द्वारा परिवादी के बचत खाते से बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण की प्रीमियम राशि आहरित करने के उपरांत भी प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमा कंपनी को समय पर नही किया गया। जिस कारण बीमा कंपनी द्वारा परिवादी की मेडिक्लेम पॉलिसी का नवीनीकरण नही किया जा सका और परिवादी के हॉस्पीटल में भर्ती होने पर उसके उपचार मे होने वाले व्यय की राशि का भुगतान परिवादी को नही किया गया। तब परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक श्री आशुतोष यादव के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग देवास के समक्ष बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास के शाखा प्रबंधक व नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध एक परिवाद प्रस्तुत किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा परिवादी साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पाया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास द्वारा परिवादी के खाते प्रीमियम की राशि कटौती के दिनांक पर बीमा कंपनी को राशि का भुगतान नही किया गया जिस कारण बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी के उल्लंघन की दशा में परिवादी को मेडिक्लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया। आयोग द्वारा विपक्षी बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही मानते हुये बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्षिप्रा जिला देवास को यह आदेशित किया गया है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि रू. 20,000/ अदा करे तथा परिवादी को हुये मानसिक संत्रास हेतू 3,000 / रू. एवं परिवाद व्यय स्वरूप रू 5000 / रू. भी परिवादी को अदा करे। प्रकरण में परिवादी की ओर से श्री आशुतोष यादव अभिभाषक ने पैरवी की है।