अपर जनपद न्यायाधीश एफ0टी0सी0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार सुलतानपुर का किया गया साप्ताकि निरीक्षण।
KTG समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर ,उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर - 17 जनवरी/ मा0 जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर श्री जयप्रकाश पाण्डेय के निर्देशन में मंगलवार को जिला कारागार सुलतानपुर का श्री अभिषेक सिन्हा, अपर जनपद न्यायाधीश एफ0टी0सी0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान अधीक्षक जिला कारागार उमेश सिंह एवं डिप्टी जेलर उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा महिला बैरक सहित कारागार में संचालित लीगल एड क्लीनिक का जायजा लिया गया तथा मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिये कारागार में बने नालियों, शौंचालयों की साफ-सफाई एवं सर्दी का मौसम होने के कारण सर्दी से सम्बन्धित उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया।
जिला कारागार सुलतानपुर परिसर में ही एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर, पैरालीगल वालेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर सतीश कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे। शिविर में श्री अभिषेक सिन्हा, अपर जनपद न्यायाधीश एफ0टी0सी0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा बन्दियों को प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम से सम्बन्धित जानकारी देते हुए बन्दियों को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने के सरल रास्तों से अवगत कराया गया।
मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 11 फरवरी, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत/निस्तारित मामले/वाद निम्नलिखित हैः-
न्यायालय वाद में लंबित वाद-शमनीय आपराधिक मामेल, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्पलाइमेंट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले छोड़कर) भूमि अधिग्रहण के मामले (सिविल न्यायालय/ट्रिबुनल में लंबित), सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद। प्री-लिटिगेशन के मामले-धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्पलायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद निस्तारित किया जायेंगे।
उन्होंने जनपद के जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 11 फरवरी, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते हैं।