विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा जिला कारागार सुलतानपुर किया गया साप्ताहिक निरीक्षण।
जिला कारागार सुलतानपुर में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बन्दियों को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूकत।
KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर -14 जुलाई/मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के आदेशानुसार गुरूवार को अपरान्ह 01ः30 बजे जिला कारागार सुलतानपुर का सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर श्री बटेश्वर कुमार द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक जिला कारागार, उपकारापाल एवं श्री सतीश पाण्डेय पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे। उक्त निरीक्षण के दौरान मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिये कारागार में बने नालियों, शौंचालयों की साफ-सफाई एवं गर्मी अधिक होने के कारण पानी उचित मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु व समस्त बैरकों में पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिये अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया।
उक्त के अतिरिक्त जिला कारागार में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में उपस्थित बन्दियों को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों के अधिकार दोषसिद्ध बन्दियों को जेल अपील एवं उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराया गया। विशेष लोक अदालत की जानकारी दी गयी।
मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 13 अगस्त, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत/निस्तारित वाद न्यायालय में लंबित वाद- शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इम्प्लायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक (विवाह विच्छेद के मामले छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें (सिविल न्यायालय/ट्रिबुलनल में लंबित) सेवा सम्बन्धित (वेतन एवं भत्ते के मामले), राजस्व वाद एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद।
प्री-लिटिगेशन के मामले-धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, लेबर एवं इम्प्लायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के सिविल वाद निस्तारित किये जायेंगे। उन्होंने समस्त जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 13 अगस्त, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते हैं।