व्यवसायिक वाहनों के बकाये टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी को शत-प्रतिशत् माफ हेतु जारी की गयी एकमुश्त शास्ति समाधान योजना-2022 ।
KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश।
सुलतानपुर- 30 जून/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) नन्द कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ द्वारा व्यवसायिक वाहनों के बकाये टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी को शत-प्रतिशत् माफ करने के लिये एकमुश्त शास्ति समाधान योजना 2022 जारी की गयी है, जो उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोक करके राज्यपाल 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेय विलम्ब कर संदाय हेतु शास्ति के संदाय में इस आदेश के गजट में अधिसूचना किये जाने के दिनांक से 03 माह तक के लिये निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि विभिन्न श्रेणी के व्यवसायिक वाहन स्वामियों को एक मुश्त समाधान 2022 का लाभ लेने के लिये एक माह के भीतर आवेदन करना होगा तथा आवेदन के साथ रूपये 1000/- शुल्क भी देना होगा।
उन्होंने बताया कि बकाया टैक्स वाले वाहनों में शास्ति पर 100 प्रतिशत् तक छूट दी गयी है। उन्होंने नष्ट हो चुके वाहनों पर भी तिथि से बकाया शास्ति में 100 प्रतिशत की छूट के साथ पंजीयन को निरस्त किया जायेगा। वाहन स्वामी को 30 दिन के अन्दर बकाया धनराशि जमा करनी होगी या वाहन स्वामी द्वारा तीन किश्तों में भी जमा करें, तो छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहली किश्त सम्पूर्ण बकाया का 50 प्रतिशत देना होगा बाकी दो समान किश्तों में जमा कर सकते हैं बकाया राशि को एक माह के अन्दर जमा करने पर 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा।