मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सदस्य, सचिव प्रथम द्वारा जिला कारागार सुलतानपुर एवं जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का किया गया औचक निरीक्षण।

मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सदस्य, सचिव प्रथम द्वारा जिला कारागार सुलतानपुर एवं जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का किया गया औचक निरीक्षण।

KTG  समाचार नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। 

 सुलतानपुर- 01 मार्च माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माननीय सदस्य, सचिव श्री संजयसिंह- प्रथम द्वारा आज जिला कारागार सुलतानपुर एवं जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री शशि कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर,निजी सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ श्री एस.एन तिवारी,अधीक्षक जिला कारागार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर में कार्यरत नामिका अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वाइलेन्टियर व अन्य स्टाफगण भी उपस्थित रहें। निरीक्षण के दौरान माननीय सदस्य सचिव द्वारा लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पैरालीगल वाइलेन्टिर से कार्य के प्रगति के बारे में जानकरी ली गयी एवं बन्दियों के मध्य विशेष कार्ययोजना बनाकर कुशल बन्दियों को व्यवहारिक एवं तकनिकी कार्य कराये जाने के लिए जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित करते हुए लीगल एड क्लीनिक सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन भी किया गया। जिला कारागार अधीक्षक को बन्दियों के खान-पान की गुणवत्ता एवं उनके मध्य साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 12.03 2022 को अयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक तहसील मुख्यालय, जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी में अयोजन किया गया है।  राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत, निस्तारित मामले, वाद, न्यायालय में लंबित शमनीय आपराधिक मामले, धारा-138 एनआईएक्ट, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं इप्लायमेन्ट विवाद, विद्युत, पानी के बिल व अन्य बिलों के लंबित भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद के मामले को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले सहित समस्त मामलों का निस्तारण किया जायेगा। 
        जनसमुदाय से अपील की है कि 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामलों का सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन कर नियत/निस्तारित करा सकते है।