जिले में रात 8 बजे तक अब खुलेंगी सभी दुकानें

50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टॉरेन्ट

जिले में रात 8 बजे तक अब खुलेंगी सभी दुकानें

KTG समाचार निखिल सिन्हा पलामू झारखंड

दूध दुकान तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी प्रकार की दुकानें शनिवार के अपराह्न 08:00 बजे से सोमवार के पूर्वाह्न 06:00 बजे तक बंद रहेंगी।

जिम और पार्क खुलेंगे, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

जारी निर्देशों का जिले में पूर्णतया अनुपालन को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कि अपील, कहा… जिले को सुरक्षित रखने में निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को करें सहयोग...

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 जुलाई 2021 से जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन अपराहन 8:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं दूध दुकान तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी प्रकार की दुकानें (फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की दुकानों सहित) शनिवार के अपराह्न 08:00 बजे से सोमवार के पूर्वाह्न 06:00 बजे तक बंद रहेंगी।

जारी किए गए निर्देश के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुले रहेंगे। वही सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स तथा रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 1 जुलाई 2021 से सभी स्टेडियम, जिम तथा पार्क भी खुलेंगे। वही समस्त शैक्षणिक संस्थान के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुकों को घर तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नांकित हैं-

◆ बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। 

◆ धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

◆ जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

◆ राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई। 

◆ अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

◆ पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। 

◆भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी। 

◆ राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

◆ मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

◆ निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। 

◆ दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

◆ दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। 

◆ सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

◆ आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 

पलामू उपायुक्त ने जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित करें। उन्होंने आमजनों से निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को सहयोग करने का अपील किया है।