अवैध पॉलीथिन रखना और बेचना,कानूनी अपराध है - सभापति

अवैध पॉलीथिन रखना और बेचना,कानूनी अपराध है - सभापति

अवैध पॉलीथिन रखना और बेचना,कानूनी अपराध है - सभापति

अवैध पॉलीथिन को लेकर टीम परिषद ने की कार्य कार्यवाही

16 किलो पॉलीथिन की जब्त, लगाया 4 हजार का जुर्माना

Ktg समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर राजस्थान

डूंगरपुर - शहर में गौ एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान को लेकर टीम परिषद द्वारा पॉलीथिन केरी बैग्स जब्त कर कार्यवाही की गयी। रविवार को नगरपरिषद सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त नरपतसिंह राजपुरोहित के निर्देश पर टीम परिषद द्वारा शहर के सब्जी विक्रेताओं और किराणा व्यापारियों के वहा कार्यवाही कर 16 किलो पॉलीथिन केरी बैग्स जब्त किये और 4 हजार रूपये का जुर्माना वसूला वही भविष्य में पॉलीथिन केरी बैग्स नहीं रखने के निर्देश दिए। नगरपरिषद आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया की परिषद के गौ एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान और शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने के उद्देश्य से टीम परिषद द्वारा अब शहर में प्रतिदिन पॉलीथिन केरी बैग्स को लेकर कार्यवाही की जायेगी, पॉलीथिन केरी बैग्स में सामान देना और लेना, दोनों कानूनी अपराध है और अवैध केरी बैग्स में सामान देने पर जुर्माना भी वसुला जाएगा। आयुक्त ने कहा कि अवैध पॉलीथिन केरी बैग्स जानलेवा है और आमजन इसका उपयोग लेने के बाद फेक देता है जिससे इस केरी बैग्स को शहर में लावारिश हालत में गुम रहे जानवर खाते है और अपनी जान गवा देते है। उन्होंने बताया कि सभापति महोदय के निर्देश पर पॉलीथिन मुक्त शहर को लेकर टीम परिषद प्रतिदिन कार्यवाही करेगी। शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाने में सभी सहयोग करे और केवल कपड़ो की थैली का ही उपयोग करे। टीम परिषद से कार्यवाही में अमृत मीणा,हरदिल अजीज, मोहम्मद राजा,फायर से देवेंद्र सिंह,विवेक जोशी और नीलेश कोटेड एवं भाविन मौजूद रहे ।