यातायात पुलिस ने बीते नौ माह में शराब पीकर वाहन चलाने वाले को भारी जुर्माना वसूला

यातायात पुलिस ने बीते नौ माह में शराब पीकर वाहन चलाने वाले को भारी जुर्माना वसूला
केटी जी समाचार सिंगरौली एमपी हेड राजेश वर्मा
सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते के निर्देशन में सिंगरौली पुलिस द्वारा जनवरी से 15 अक्टूबर 2025 तक रात्रि को औचक चेकिंग लगाया जाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग की जाकर की गई कार्यवाही*
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2025 तक सिंगरौली पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा अलग-अलग टीम लगाया लगाया जाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की चेकिंग की गई चेकिंग की गई विगत 9 माह में लगभग 2500 से अधिक वाहनों को चेक किया गया एवं चालकों को समझाइश दी गई शराब या अन्य कोई मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है एवं वाहन पर समुचित नियंत्रण नहीं हो पाता जिस कारण से दुर्घटनाएं घटित हो जाती है
*विगत वर्ष 2024 की तुलना में 900% अधिक कार्यवाही*
शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने वाले वाहनों के कार्यवाही के मामले में सिंगरौली पुलिस द्वारा विगत वर्ष 2024 में मात्र 15 कार्यवाही की गई थी वर्ष 2025 में अब तक 153 वाहनों पर कार्यवाही की गई जो विगत वर्ष की तुलना में 900% अधिक है
*पुलिस की लगातार कार्यवाही से सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी*
शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में अभियान चलाकर कार्यवाही की गई जिससे विगत वर्ष 2024 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या में 9% प्रतिशत और घायलों की संख्या में 11% की कमी हुई है
*130 वाहन चालको का लाइसेंस निलंवित*
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने वाले वाहन चालकों के 6 महीने के लिए वाहन ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन किए जाने हेतु संबंधित परिवहन अधिकारी को प्रस्ताव भेजे गए थे प्राप्त जानकारी के अनुसार भेजे गए प्रस्ताव में अब तक 130 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है
*यातायात पुलिस द्वारा सभी वाहनों एवं चालको के रिकार्ड का किया जा रहा संधारण*
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए पहली बार में ₹10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति इस अपराध को 3 साल के भीतर दोबारा करता है, तो जुर्माना ₹15,000 तक हो सकता है और 2 साल तक की कैद हो सकती है। इसलिए यातायात पुलिस द्वारा सभी का रिकार्ड संधारित किया जा रहा है कि जिससे दोबारा उक्त अपराध में शामिल पाए जाने वाले वाहन एवं वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके
*सिंगरौली पुलिस अपील करती है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं एवं यातायात नियमों का पालन करें*