जमीन को लेकर की गई हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड
घटना के दूसरे पक्ष आरोपीगण को 1-1 वर्ष का कारावास व अर्थदंड
जमीन को लेकर की गई हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड।
घटना की दूसरे पक्ष आरोपीगण को 1-1 वर्ष का कारावास व अर्थदंड।
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। जमीन को लेकर की गई हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। प्रभारी जिला लोक अभियोजक जयन्ती पुराणिक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पुलिस थाना पीपलरावां अंतर्गत ग्राम जमोड़ी में दिनांक 29/6/2021 को रात्रि 10 बजे हनुमान मंदिर के सामने अभियुक्तगण एवं फरियादी के मध्य जमीन को लेकर विवाद में अभियुक्त जितेन्द्र सैंधव, मांगीलाल सेंधव द्वारा बलवान की मृत्यु कारित करने के आरोप में अपराध क 251/2021 धारा 302, 324, 323 34 भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध किया था ।
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास श्रीमती सोनल पटेल ने सम्पूर्ण प्रकरण के विचारण के बाद आरोपी मांगीलाल, जितेन्द्र को धारा 302, भा.द.स. के अपराध में आजीवन कारावास 5000/रु अर्थदंड एंव धारा 323, भा.द.स के अपराध में 3 माह का साधारण कारावास व 500 रु अर्थदंड के अपराध से दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण की क्रास रिपोर्ट अपराध क्र. 253/2021 आरोपीगण अर्जुन सिंह सेंधव, भीम सिंह सेंधव, राजवीर सिंह उर्फ कान्हा, गोपाल सिंह सेंधव निवासी ग्राम जमोडी के विरूद्ध धारा 326, 341, 324, 323, 294, 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास सोनल पटेल ने सम्पूर्ण प्रकरण के विचारण के बाद आरोपी अर्जुन सिंह को धारा 325 -2 शीर्ष में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 अर्थ दंड धारा 341 में 1 माह का साधारण कारावास व रु 500 अर्थदंड की सजा दी। आरोपी भीमसिंह, राजवीर गोपाल को धारा 325 भा.द.स के अपराध में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 1000-1000 रूपये अर्थदंड की सजा दी प्रकरण में शासन की ओर से सफल अभियोजन का संचालन मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं मनोज निगम ने किया । कोर्ट मुंशी रमेश बर्डे का सहयोग रहा।